जैसा कि हम सभी को पता है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जोकि ड्रग्स मामले में जेल में थे कोर्ट ने अब उनको रिहा कर दिया है। अब खबर आ रही है कि आर्यन खान की जमानत से जुड़ा मुंबई हाई कोर्ट का आदेश आया है।
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मुंबई हाई कोर्ट का आदेश
आर्यन खान की जमानत से जुड़ा हाई कोर्ट का एक विस्तृत आदेश आया है जिसमें हाईकोर्ट ने यह बताया है कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि आरोपियों ने अपराध करने के लिए किसी भी प्रकार की योजना बनाई थी। हाई कोर्ट का कहना है कि आर्यन खान एवं अरबाज मर्चेंट स्वतंत्र रूप से यात्रा कर रहे थे।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में आ गए यह बताते हुए कहा है कि अभियोजन की ओर से यह कहा गया है कि अपराधियों ने NDPS अधिनियम के तहत अपराध करना स्वीकार किया है। कोर्ट का कहना है कि अगर यह मान भी लिया जाए तो इस अपराध के लिए सिर्फ 1 वर्ष की ही सजा दी जा सकती है। कोर्ट का कहना है कि आरोपी ने पहले ही 25 दिन जेल में बिताए हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि उनका किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल परीक्षण भी नहीं किया गया था जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने उस समय किसी भी प्रकार की नशीली दवाएं या ड्रग्स का सेवन किया है।
NCB दफ्तर पहुंचे आर्यन
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में जेल में बंद कर दिया गया था। जिसके कारण उन्हें एनसीबी दफ्तर जाकर हाजिरी लगानी पड़ी थी। आर्यन खान शुक्रवार को 1:30 बजे एमसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने पहुंचे। मुनमुन धमीजा भी हाजिरी लगाने के लिए एनसीपी दफ्तर पहुंची। आर्यन खान हाजिरी लगाकर 10 मिनट के बाद वहां से चले गए।
28 अक्टूबर को मिली जमानत
क्रूड ड्रग्स मामले में आर्यन खान लगभग 26 दिन तक आर्थर रोड जेल में बंद थे। हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2021 को आर्यन खान को जमानत का आदेश दिया। जिसके बाद उन्हें 30 अक्टूबर 2021 को रिहा किया गया। हाईकोर्ट ने 14 शर्तों के साथ आर्यन खान को रिहा किया था। इसमें से एक शर्त यह भी थी कि आर्यन खान को हर शुक्रवार एनसीवी दफ्तर जाकर हाजिरी लगानी होगी।
देश से बाहर जाने पर लगी रोक
क्रूड ड्रग्स मामले में हाईकोर्ट ने आर्यन खान को जमानत तो दे दी लेकिन हाईकोर्ट ने आर्यन खान को यह आदेश दिया है कि वह बिना इजाजत लिए देश से बाहर नहीं जा सकते। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार अगर आर्यन खान देश से बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें अदालत से इजाजत लेनी होगी। इसके बाद ही वह देश से बाहर जा सकते हैं। आर्यन खान को हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि इस मामले से संबंधित किसी भी आरोपी से वह बात नहीं कर सकते हैं और ना ही इस मामले में वह मीडिया के सामने जा सकते हैं। अगर आर्यन खान कोर्ट की किसी भी आदेश का उल्लंघन करते हैं तो ऐसी स्थिति में एनसीबी आर्यन खान के जमानत को रद्द करने की अपील कर सकती है।